बद्रीनाथ मे ईद की नमाज पर लगी रोक, 40 KM दूर जाकर जोशीमठ मे नमाज़ अदा करेंगे मुस्लिम

बद्रीनाथ मे ईद की नमाज पर लगी रोक, 40 KM दूर जाकर जोशीमठ मे नमाज़ अदा करेंगे मुस्लिम

पंडा समाज और पुरोहितो के विरोध के बाद पुलिस का निर्णय

बद्रीनाथ (उत्तराखंड)

उत्तराखंड पुलिस ने बद्रीनाथ में बकरीद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पुलिस ने शांति समिति की बैठक में कहा- यहां जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, वे 40 किमी दूर जोशीमठ में जाकर नमाज अदा करें। बद्रीनाथ के थाना प्रभारी केसी भट्ट ने कहा- यहां मुस्लिम समाज के लोग स्थाई रूप से नहीं रहते हैं। उनका दावा था की बद्रीनाथ में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में प्रवासी मजदूर शामिल हैं, जो पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों और परियोजनाओं में लगे ठेकेदारों के साथ मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि बकरीद की नमाज जोशीमठ में पढ़ी जाएगी, बद्रीनाथ में नहीं।

मुस्लिम समाज के लोगो ने निर्णय माना

बद्रीश पंडा पंचायत के अध्यक्ष प्रवीण ध्यानी ने कहा कि शहर के बाहर नमाज अदा करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में हुई बैठक में सभी समुदायों के लोग शहर की गरिमा बनाए रखने पर सहमत हुए। अब माहौल को परखते हुए मुस्लिम समुदाय ने भी आश्वासन दिया कि वे बकरीद की नमाज अदा करने के लिए जोशीमठ जाएंगे।

दो दिन पहले बद्रीनाथ में पंडा समाज और तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी थी कि अगर बद्रीनाथ क्षेत्र या हनुमान चट्‌टी पर बकरीद मनाई गई तो वे आंदोलन छेड़ देंगे। पंडा समाज ने ही मुस्लिम समाज के लोगों को जोशीमठ जाकर बकरीद मनाने का सुझाव दिया था।

हिंदू लड़की के अपहरण की घटना के बाद से तनाव

पिछले महीने उत्तराखंड के पुरोला में एक हिंदू लड़की का अपहरण हुआ था। इसका आरोप मुस्लिम युवक पर था। इसे लेकर इलाके में काफी तनाव गहरा गया था। हंगामा बढ़ने पर 20 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों ने पुरोला छोड़ दिया था।

साल 2021 में 15 मुस्लिम मजदूरों ने बद्रीनाथ मंदिर के पास नमाज पढ़ी थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। यह मजदूर मंदिर से एक किमी दूर पार्किंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।साइट पर ही रहने की वजह से बकरीद के दिन सभी ने सुबह तड़के वहीं पर नमाज अदा कर ली थी। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी।बाद में पुलिस ने कोरोना नियमों को तोड़ने पर कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों के खिलाफ पेंडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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