विश्व हिंदू परिषद ने कहा-मस्जिद के लिए अयोध्या नगरपालिका सीमा के बाहर जमीन दी जाए
योगी सरकार ने बढ़ाई अयोध्या नगर निगम की सीमा, 41 गांव होंंगे अयोध्या नगर निगम में शामिल
विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने शनिवार को मांग की कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या (Ayodhya) की नगर पालिका की सीमा से बाहर जमीन आवंटित की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए गठित होने वाले न्यास का अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने नौ नवंबर को अयोध्या में विवादित जमीन को राममंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। न्यायालय ने सुन्नी वफ्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया है। मामले के एक पक्षकार ने राम मंदिर के लिए अधिगृहित 67 एकड़ भूमि में से मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमि दिए जाने की मांग की है।
चंपतराय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पहले अयोध्या एक छोटी नगरपालिका थी लेकिन दिसंबर 2018 में अयोध्या और फैज़ाबाद नगरपालिकाओं को मिलकर एक निगम बना दिया गया है। अत: सुन्नी वक्फ बोर्ड को पुरानी अयोध्या नगरपालिका की सीमा के बाहर पांच एकड़ जमीन आवंटित करनी चाहिए।
इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की नगर निगम सीमा का और विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अब इसके आसपास के 41 गांव को भी नगर निगम की सीमा में जोड़ने की तैयारी है। इस संबंध में सरकार ने शनिवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस तरह से विहिप की मांग को यदि स्वीकार किया जाता है तो मस्जिद के लिए भूमि अयोध्या के आस पास के 41 गांवों में भी नहीं दी जा सकेगी।
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