यूपी में गौहत्या पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट
दस साल तक की सजा भी होगी गौहत्या पर
योगी सरकार ने गो-वध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास किया
लखनऊ.
उत्तर प्रदेश सरकार ने गौहत्या के विरुद्ध कठोर कानून लागू किया है। इस कानून में न केवल गौहत्या कौ गैर-जमानती अपराध बना दिया गया है बल्कि इसके लिए तीन से दस वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। यहां तक इसमें गौहत्या पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई का अधिकार भी दिया गया है।
उप्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने गो-वध निवारण संशोधन विधेयक 2020 पास किया है। इस कानून से यूपी में गोहत्या के खिलाफ कानून और सख्त हो गया है। नए कानून में गोहत्या पर 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गोवंश के अंग-भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना होगा । पहली बार गो हत्या के आरोप साबित होने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। दूसरी बार गोकशी का आरोप साबित होने पर जुर्माने और सजा दोनों भुगतनी होगी। साथ ही गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।
दंगाईयों की तरह होगा व्यवहार
गैंगस्टर एक्ट के अलावा इस कानून में अब गौहत्यारे के साथ दंगाईयों की तरह व्यवहार किया जाएगा। यानी कि उनके पोस्टर लगाए जाएंगे साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। गो तस्करी में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर,ऑपरेटर और मालिक भी इस कानून के तहत आरोपी बनाए जा सकेंगे और तस्करों से छुड़ाई गई गायों के भरण पोषण का एक साल का खर्च भी आरोपियों से ही वसूला जाएगा।
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